नूरपुर, देवांश राजपूत
एसडीएम डॉ सुरेन्द्र ठाकुर ने कहा है कि कुछ लोगों द्वारा शादी समारोह के लिए 20 अप्रैल से पहले प्रशासन से अनुमति ले ली गई थी। प्रशासन द्वारा उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में जारी हिदायतों के तहत अनुमति दी गई थी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के तहत अब शादी समारोह में केवल 50 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति रहेगी। यह संशोधित आदेश पहले जारी सभी अनुमति पर भी तुरन्त रूप से प्रभावी होंगें।
उन्होंने बताया कि समारोहों पर निगरानी रखने के लिए प्रशासन द्वारा सेक्टर ऑफिसर तैनात किए गए हैं। उन्होंने सभी आयोजकों से कोविड प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित नियमों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाने को कहा है। इसके अतिरिक्त कैटरर, रसोईयों तथा वेटर के आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने की हिदायत दी है।
उन्होंने कहा कि जो भी आयोजक कोविड-19 के तहत निर्धारित नियमों की अवेहलना करते हुए पाया जाएगा उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा। उन्होंने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सभी लोगों से सहयोग की अपील की है।