
धर्मशाला – राजीव जस्वाल
नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने साढ़े 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 8 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की विशेष न्यायाधीश कांता वर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सरकारी अधिवक्ता राम देव चौधरी ने बताया कि पीड़िता ने 8 फरवरी, 2019 को महिला पुलिस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज करवाया था।
इसमें पीड़िता ने बताया कि 10वीं में पढ़ाई करने के दौरान 6 फरवरी को वह अपने घर से कोतवाली बाजार में किताबें लेने के लिए गई थी। इस दौरान अमित कुमार निवासी गमरू रास्ते में ही छिपा हुआ था और इसी दौरान रास्ते में आती खड्ड में उसके साथ अश्लील हरकतें कीं।
पीड़िता बड़ी मुश्किल से वहां से भागकर घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। महिला पुलिस थाना ने मामले की छानबीन करते हुए चालान अदालत में पेश किया गया। इस केस में 15 गवाह व विभिन्न सबूत पेश किए गए, जिनके आधार पर दोष सिद्ध होने पर दोषी को सजा सुनाई गई।
