नशीले कैप्सूल रखने के दोषी अशोक को 7 वर्ष की सजा व 25 हजार जुर्माने की सजा

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सिरमौर- नरेश कुमार राधे

जिला सिरमौर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा अवीरा वासु की अदालत ने नशीले प्रतिबंधित कैप्सूल रखने के दोषी व्यक्ति को 7 साल की सजा व 25000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि 7 अगस्त 2012 को पांवटा साहिब पुलिस ने ट्रैफिक चेकिंग के लिए यातायात नाका रामपुर घाट व विश्वकर्मा चौक में लगाया था। समय करीब 3:10 पर बजे पुलिस टीम विश्वकर्मा चौक पर मौजूद थी। तो देवी नगर की ओर से एक मोटरसाइकिल नंबर एचआर 07सी-6128 आया, जिसे की अशोक कुमार पुत्र करनैल सिंह निवासी लबाना तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा चला रहा था।

पुलिस टीम ने जब उसे रोका, तो उसके मोटरसाइकिल के दाएं तरफ के हैंडल की ओर सफेद रंग का एक कैरी बैग लटका हुआ था। जिसे पुलिस टीम ने खोल कर चेक किया, तो उसमें नीले रंग के भारी संख्या में प्रतिबंधित कैप्सूल भरे हुए थे।

इस दौरान पुलिस टीम ने हेड कांस्टेबल कल्याण सिंह ने गवाहों के सामने अशोक कुमार के बैग की तलाशी ली, तो बैग में प्रतिबंधित नशीले 1000 कैप्सूल पाए गए। जब इस बारे में अशोक कुमार शर्मा से वैद्य लाइसेंस व उसके दस्तावेज मांगे गए, तो मौके पर वह कुछ भी पेश नहीं कर सका।

पुलिस टीम ने मौके की फोटोग्राफी कर मामला दर्ज करने के पश्चात आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। इस केस में कुल 14 गवाह अदालत में पेश हुए तथा गवाहों ओर साक्ष्य के आधार पर अशोक कुमार प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल ले जाने का दोषी पाया गया।

जिस पर अदालत ने उसे 7 साल की सजा व 25000 रुपये जुर्माना लगाया है। प्रदेश सरकार की ओर से इस मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने की।

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