ज़िला दंडाधिकारी डीसी राणा ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

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ज़िला में आग, विस्फोटक और घातक हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध, चुनाव प्रक्रिया में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए तत्काल प्रभाव से लागू आदेश, ज़िला दंडाधिकारी डीसी राणा ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश, लाइसेंस धारकों को पुलिस थाना में जल्द जमा करवाने होंगे हथियार, कानून-व्यवस्था से जुड़े कर्मियों और पुलिस थाना में हथियार जमा करवाने वाले व्यक्तियों पर पर लागू नहीं होंगे आदेश.

चंबा ,15 अक्टूबर – भूषण गुरुंग

ज़िला दंडाधिकारी डीसी राणा ने अपराध  प्रक्रिया  संहिता 1973 की धारा 144 के तहत  ज़िला में आग, विस्फोटक और घातक हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं ।

ज़िला  दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान बेहतर कानून-व्यवस्था और शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित बनाने के लिए तत्काल प्रभाव से ज़िला में आग, विस्फोटक और घातक हथियार ले जाने पर परिणाम घोषित होने तक पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा ।

जारी आदेश में आगे यह भी कहा गया है कि सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार संबंधित पुलिस थाना में जल्द जमा करवाने होंगे । हालांकि आदेश में यह स्पष्ट भी किया गया है कि कानून और व्यवस्था से जुड़े पुलिस और होमगार्ड कर्मियों सहित राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के साथ पंजीकृत खिलाड़ियों, बैंक सुरक्षाकर्मियों और संबंधित पुलिस थाना में  जमा करवाने के लिए  हथियार को ले जाने वाले  व्यक्तियों पर उक्त आदेश लागू नहीं  होंगे।

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