विकलांग कोटे के तहत पदों को भरने में हुई गड़बड़ी, हाईकोर्ट ने तलब किया रिकाॅर्ड

--Advertisement--

Image

शिमला – नितिश पठानियां

प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली बोर्ड में विकलांग कोटे से टी-मेट के 30 पदों को भरने वाली चयन प्रक्रिया का पूरा रिकाॅर्ड तलब किया है। चयन कमेटी पर विकलांगों के कोटे को भरने में गड़बड़ी करने का आरोप लगाने वाली याचिका में न्यायाधीश संदीप शर्मा ने 29 सितम्बर तक सारा रिकाॅर्ड कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट ने प्रार्थी सहित सभी चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव और आय प्रमाण पत्र भी पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार वर्ष 2012 में विकलांग कोटे के तहत 30 पद भरे गए थे। प्रार्थी सुरेश कुमार ने विकलांग कोटे से आवेदन किया और 25 मार्च, 2012 को जारी पत्र के अनुसार उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया।

30 अप्रैल को प्रार्थी का साक्षात्कार हुआ और उसे चयन समिति द्वारा कुछ प्रमाण पत्र पेश करने को कहा। रिजल्ट आने पर प्रार्थी का चयन नहीं हुआ तो उसने आरटीआई के माध्यम से चयन संबंधी जानकारी मांगी। आरटीआई से पता चला कि उसे अनुभव और आय प्रमाण पत्र के नंबर नहीं दिए गए, जबकि कुछ अभ्यर्थियों को बिना अनुभव के भी नंबर दे दिए गए।

एक अभ्यर्थी जिसने 11.45 अंक प्राप्त किए, उसे चयन समिति ने 12.45 अंक देकर टी-मेट के पद के लिए चयनित कर दिया। प्रार्थी ने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां खारिज करने की गुहार लगाते हुए उसे अनुभव व आय प्रमाण पत्र के नंबर देने की मांग की है।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

लोक गायक इंद्रजीत की एक पहल ने बदला ट्रेंड, मोनाल की जगह कृत्रिम ‘कलगी’ बनी लोगों की पहली पसंद

हिमखबर डेस्क ‘हिमाचली टोपी’ जिसे पहाड़ी टोपी भी कहा जाता है,...

स्कूल के समीप रंगड़ों ने मां समेत दो बच्चों पर किया हमला, अस्पताल में भर्ती

हिमखबर डेस्क जनपद के जोगिंद्रनगर उपमंडल के द्राहल क्षेत्र में...