जमीन से कब्जा छोड़ दो, जुगेहड़-भड़ौत-रच्छियालू और कियोडिय़ां में प्रशासन ने घरों-दुकानों पर चिपकाए नोटिस

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हिमखबर डेस्क

गगल हवाई अड्डे के विस्तार कार्य ने अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर लिया है। इसी कड़ी में प्रशासन ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महाल जुगेहड़, भड़ौत, रच्छियालू और कियोडिय़ां में अर्जित भूमि पर बने घरों, दुकानों, गोशालाओं तथा अन्य भवनों को खाली करने के नोटिस संबंधित लोगों के घरों पर चस्पां कर दिए हैं।

नोटिस लगते ही प्रभावित गांवों में हडक़ंप मच गया है और लोगों में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित भूमि का भू-अर्जन पूरी तरह संपन्न हो चुका है। पात्र एवं सहमत भू स्वामियों को भूमि मुआवजा तथा पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन आर एंड आर से संबंधित देय राशि का भुगतान किया जा चुका है।

साथ ही अर्जित भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा पर्यटन विभागए हिमाचल प्रदेश के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया है तथा संबंधित इंतकालों की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। हालांकि प्रभावित क्षेत्रों के कई परिवारों का कहना है कि उन्हें मिले मुआवजे से केवल जमीन खरीदना ही संभव हो पाया है।

उनका कहना है कि बढ़ती जमीन की कीमतों के कारण अधिकांश राशि नई भूमि खरीदने में खर्च हो गई और अब नए मकान के निर्माण के लिए पर्याप्त धन शेष नहीं बचा है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार सबसे अधिक चिंता में हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने अभी तक नई जमीन भी नहीं खरीदी है, जिससे उनके सामने रहने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

गौरतलब है कि गगल हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार को प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल किया गया है। विस्तार कार्य पूरा होने के बाद बड़े विमानों का संचालन संभव होने के साथ.साथ कांगड़ा और आसपास के पर्यटन क्षेत्रों को भी इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन अब परियोजना को तय समय पर आगे बढ़ाने के लिए तेजी से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा हुआ है।

खाली कर दो जमीन

प्रशासन ने नोटिस में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का अर्जित भूमि पर अभी भी कब्जा है या वहां भवन निर्माण सामग्री, चल अथवा अचल संपत्ति या अन्य सामान रखा हुआ है, तो उसे बिना विलंब स्वेच्छा से हटाकर भूमि खाली कर दी जाए। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि निर्धारित समय के भीतर भूमि खाली नहीं करने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन स्वयं कब्जा हटाने की कार्रवाई करेगा।

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