वृद्धजनों को बगैर आय सीमा के दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पैंशन हेतू सर्वव्यापक अभियान शुरूः उपायुक्त

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धर्मशाला, 25 अप्रैल – राजीव जस्वाल

उपायुक्त कांगड़ा डॉ.निपुण जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश के सभी 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को बगैर आय सीमा के दी जाने वाली पैंशन हेतू एक सर्वव्यापक अभियान की शुरूआत की है ताकि कोई भी पात्र वृद्धजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित न रहे।

उपायुक्त ने बताया कि इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतू शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायतों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए धर्मशाला व पालमपुर के नगर निगम के आयुक्त तथा जिला के सभी नगर परिषदों व नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों व जिला के सभी समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं।

उन्होंने बताया कि सम्बन्धित क्षेत्र के पार्षदों, वार्ड सदस्य तथा पंचायत स्तर पर पंचायत सचिवों द्वारा इस बात को सुनिश्चिित किया जाएगा कि उनके क्षेत्र से कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा पैंशन से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जिला कल्याण अधिकारी कांगड़ा द्वारा अगले एक-दो दिनों में उपरोक्त वर्णित सभी अधिकारियों के कार्यालयों में सामाजिक सुरक्षा पैंशन के पर्याप्त मात्रा में आवेदन पत्र उपलब्ध करवा दिये जाएंगे।

उन्होंने बताया कि यह आवेदन पत्र, ख्ंाड विकास अधिकारियों के माध्यम से जिला के सभी पंचायत घरों में उपलब्ध करवा दिये जाएंगे। इस सम्बन्ध में तहसील कल्याण अधिकारियों को भी निदेश दिये गये हैैं। उन्होंने बताया कि यह आवदेन पत्र भरने के बाद शीघ्र सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होगा ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके।

सरकारी सेवा के पैंशनर और आयकरदाता नहीं होंने पैंशन के हकदार

उपायुक्त ने बताया कि सरकारी सेवा की पैंशन ले रहे वृद्ध दम्पति अथवा आयकरदाता वृद्ध दम्पति बिना किसी आय सीमा की शर्त के दी जाने वाली वृद्धावस्था पैंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

वृद्धावस्था का लाभ केवल उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनमें दम्पति में से किसी को सरकारी सेवा की पैंशन न मिल रही हो अथवा दंपति में से कोई आयकरदाता न हो ताकि सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त बिना किसी आय सीमा के सभी श्रेणियों के पैंशन हेतू पात्र आवेदकों को ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

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