हिमखबर डेस्क
हिमाचल में अनुबंध कर्मचारियों को अब 2003 से वरिष्ठता और इंक्रीमेंट जैसा लाभ नहीं मिलेगा। न ही ये क्लेम कर सकेंगे। इस बारे में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक 2024 को विधानसभा में पारित कर दिया है।
हालांकि विपक्ष के विधायकों त्रिलोक जमवाल, जेआर कटवाल, हंसराज और रणधीर शर्मा ने इस नए कानून का विरोध किया और पिछली तारीख से इसे लागू करने को कानून के विपरीत बताया, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तर्क दिया कि यह इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का कोई मतलब नहीं रह गया है।
एक त्रुटि कानून में रह गई थी जिसमें रेगुलर/कॉन्ट्रैक्ट शब्द लिखे जाने के कारण कोर्ट में सरकार केस हार रही थी। बाद में ध्वनि मत से सत्ता पक्ष की विधायकों ने बेंच थपथपाकर इस कानून को पारित कर दिया।