जेलों में कोरोना फैलने की आशंका के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संख्या में कैदियों को रिहा करने का दिया आदेश

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दिल्ली, शिवम 

जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संख्या में कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों में गठित हाई पावर्ड कमेटी पिछले साल जारी निर्देशों के मुताबिक कैदियों की रिहाई पर फैसला ले।

गौरतलब है कि पिछले साल भी कोर्ट के आदेश पर कैदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया था। तब छोड़े गए सभी कैदी जेल में वापस आ चुके हैं।

क्षमता से अधिक भरी जेलों में बड़े पैमाने पर कैदी और कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमना के सामने कल यह मामला रखा गया था।

इसके बाद यह आदेश आया है। पिछले साल 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में कैदियों की रिहाई पर फैसला लेने के लिए उच्च स्तरीय कमिटी बनाने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि कमेटी यह फैसला ले कि किन सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों को फिलहाल कुछ समय के लिए रिहा किया जा सकता है।

कोर्ट ने यह सुझाव भी दिया था कि सात साल से कम की सज़ा पाए या छोटे अपराधों में मुकदमे का सामना कर रहे कैदियों को परोल पर रिहा कर देना बेहतर रहेगा।

कोर्ट ने इस आदेश के बाद कई महीनों तक कैदियों की रिहाई पर राज्यों से जानकारी ली थी। यह मामला काफी समय बाद कोर्ट में उठा।

वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बैंच को बताया कि कोरोना के मामले घटने के बाद लगभग कैदी जेल में लौट आए थे।

इस समय अधिकतर जेल क्षमता से अधिक भरे हैं। कोर्ट को तत्काल इस बारे में आदेश देना चाहिए। उन्होंने यह मांग भी रखी कि हाई पावर्ड कमिटी फैसला लेने में समय नष्ट करे, इससे बेहतर होगा कि कोर्ट पिछले साल छोड़े गए कैदियों को इस साल भी रिहा करने को कह दे।

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