BREAKING NEWS: डीजीपी और कारोबारी विवाद: हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, DGP-SP कांगड़ा को पदमुक्त करने के आदेश

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BREAKING NEWS: डीजीपी और कारोबारी विवाद: हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, DGP-SP कांगड़ा को पदमुक्त करने के आदेश

हिमखबर – डेस्क 

पालमपुर से कारोबारी निशांत शर्मा और डीजीपी संजय कुंडू मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए मंगलवार को हिमाचल पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को अपने पद से हटाने के निर्देश दिए है।

दरअसल, आज हाईकोर्ट में डीजीपी और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब तक की जांच को देखते हुए इन्हें पदमुक्त करने को कहा है।

कोर्ट के आदेशों के में कहा गया है कि सरकार पालमपुर से कारोबारी निशांत शर्मा मामले की जांच पूरी होने तक पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को दूसरी जगह तैनाती दे ताकि यह मामले की जाँच को प्रभावित न कर सके।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामले में शामिल अधिकारीयों को दोषी नहीं समझा जा रहा है। केवल जाँच प्रभावित न हो इस उद्देश्य से यह आदेश दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि निशांत ने कांगड़ा पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है। उन्होंने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। शिकायत में यह भी कहा कि भागसूनाग में कुछ गुंडातत्व ने उन्हें रोका। गुडगांव के मामले का जिक्र भी किया।

शिकायतकर्ता निशांत शर्मा ने यह भी आरोप लगाया था शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पालमपुर के कारोबारी की ओर से लगाए आरोपों के मामले में मैक्लोडगंज थाना में दो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

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