हाई कोविड केस वाले राज्यों के पर्यटकों को हिमाचल आने पर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाना जरुरी

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शिमला, जसपाल ठाकुर

हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन सेल की ओर से राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए जारी आदेश शुक्रवार से लागू हो जाएंगे। नए आदेश के तहत प्रदेश में भारी कोविड मामलों वाले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से सड़क, हवाई जहाज या ट्रेन से आने वाले पर्यटकों को आने से पहले 72 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाने की सलाह दी गई है।

यात्रियों या पर्यटकों के आने पर रोक नहीं रहेगी। खुले स्थलों में जनहित में होने वाले प्रशासनिक या आधिकारिक कार्यक्रमों में क्षमता के पचास फीसदी लोग आ सकेंगे। 21 अप्रैल तक विद्यार्थियों के लिए बंद रहने वाले स्कूलों में शिक्षण व गैर शिक्षण स्टाफ को बुलाने का फैसला संस्थानों के मुखिया लेंगे।

रिहायशी स्कूल अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी का पालन करते हैं तो उन्हें हॉस्टल बंद करने की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के लिए चिह्नित शिक्षण संस्थानों को परीक्षा से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करना होगा। इसके लिए हर संस्थान में एक कंप्लायंस अफसर को नियुक्त करना होगा। प्रदेश के निवासियों को हाई कोविड केस वाले राज्यों से लौटने पर कुछ दिन एहतियातन आइसोलेट होने को कहा गया है।

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