सिख गुरु पर हमले की जांच करेगी सीआईडी; प्रदेश उच्च न्यायालय ने सौंपा केस, 30 जून तक पूरी करें कार्रवाई

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शिमला – नितिश पठानियां 

प्रदेश हाई कोर्ट ने कुल्लू जिला के गदौरी में तीन जून, 2018 को अध्यात्मिक गुरु पर जानलेवा हमला करने की जांच स्टेट सीआईडी को सौंपने के आदेश दिए हैं। इस हमले में सिख अध्यात्मिक धर्मगुरु खेम सिंह घायल हो गए थे।

सर्वहितकारी आध्यात्मिक केंद्र की याचिका का निपटारा करते हुए न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने मामले की जांच स्टेट सीआईडी को सौंप दी। प्रार्थियों ने इस हमले की जांच सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग की थी।

आरोपों के अनुसार जब धर्मगुरु खेम सिंह कुल्लू के शमशी स्थित जालपा नाम के व्यक्ति के घर सत्संग करने के लिए जा रहे थे तब गदौरी के पास करीब पांच से छह लोग डंडा, तलवारें और रॉड लेकर उतरे और उन पर पीछे से हमला कर दिया।

खेम सिंह हमले के चलते बेसुध होकर जमीन पर गिर गए। हमले के बाद हमलाकर्ता आपस में यह बात करते हुए घटनास्थल से फरार हो गए कि खेम सिंह मर चुका है।

पुलिस को घायल खेम सिंह ने यह भी बताया था कि वे इस दौरान हमलावर कह रहे थे कि बाबा बलजीत सिंह ने उसे खत्म करने को कहा है। पुलिस स्टेशन भुंतर ने मारपीट करने वाले छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

प्रार्थियों ने पुलिस जांच पर आपत्ति दर्ज करते हुए इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग की थी। पुलिस का कहना था कि उन्होंने इस मामले की गहनता से जांच की है और करीब 300 लोगों से पूछताछ की।

घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी की नंबर प्लेट फर्जी पाई गई। स्थानीय निवासियों ने हमलावरों को देखा और घटना की पुष्टि की।

कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए कि वह इस मामले की जांच स्टेट सीआईडी को 21 मार्च तक सुपुर्द कर दें। कोर्ट ने स्टेट सीआईडी को यह जांच 30 जून तक पूरी करने को भी कहा है।

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