
सोलन – जीवन वर्मा
जिला सोलन के नालागढ़ क्षेत्र में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 18 साल का कठिन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. परविंदर सिंह अरोड़ा (पोक्सो कोर्ट सोलन) ने 2016 के मामले में शनिवार को आरोपित को सजा सुनाई।
दोषी ने 2016 में बच्ची के साथ उस समय दुष्कर्म किया था, जब वह अपने भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी। दोषी ने बच्ची के भाई को बहाने से फोन लेने भेजा और बच्ची को कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया।
बच्ची के भाई ने कोर्ट में बताया कि जब उसने दरवाजे को खटखटाया और उसने दरवाजा खोला तो बहन रोती हुई बाहर निकली।
बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस थाना नालागढ़ में मामला दर्ज किया गया था। बच्ची की तरफ से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) सुनील दत्त वासुदेवा ने कोर्ट में मामले की पैरवी करते हुए दोषी को सजा तक पहुंचाया।
कोर्ट ने देखा कि मासूम के साथ हुई इस घटना से उसे जहां शारीरिक पीड़ा व मानसिक आघात पहुंचा, वहीं इस कृत्य का उसके व्यक्तित्व पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा।
अदालत ने बच्ची को राहत व उसके पुनर्वास के लिए नौ लाख रुपये की राशि के मुआवजे के भुगतान की भी सिफारिश की है। मुआवजे की 80 प्रतिशत राशि एफडीआर के रूप में, जबकि 20 प्रतिशत राशि बच्ची के पुनर्वास के लिए तत्काल उसके पक्ष में संवितरित की जाएगी।
