
चम्बा- भूषण गुरुंग
विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जरूरतमंदों को सुलभ सस्ता व त्वरित न्याय दिलाया जाता है। लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही उन्हें उचित हक व अधिकार दिलाया जाता है। उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल कौंडल ने ग्राम पंचायत पलूंई के गांव कलौता में आयोजित विधिक सेवा शिवर में कही।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैधानिक जानकारियां नहीं मिल पाती हैं। गरीबी के कारण उन्हें न्याय पाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें निशुल्क न्याय दिलाता है।उन्होंने विधिक सेवा के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात कही। और आवश्यकता पड़ने पर विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विवाद सुलझाएं।
उन्होंने शिविर में सामाजिक कुरीतियों, दहेज प्रथा, महिलाओं के अधिकारों, बाल शोषण अधिनियम, घरेलू हिंसा, सूचना का अधिकार, मौलिक अधिकार व कर्तव्यों के बारे में शिविर में उपस्थित लोगों के साथ जानकारी साझा की। इस दौरान अधिवक्ता निशांत शर्मा ने विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य एवं कार्यविधि, लोक अदालत, व विभिन्न कानूनी सहायतों के बारे में लोगों को अवगत करवाया।
शिविर में उपप्रधान ग्राम पंचायत पलूंई राजेश कुमार, सचिव शिव देव सहित, अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे।
