हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: 26 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, सप्ताह में दो दिन खुलेंगी ये दुकानें

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शिमला, जसपाल ठाकुर

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शनिवार को अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को 26 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया है।

इससे पहले कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 6 बजे तक लगाया गया था। बैठक में कामगार और श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए निर्माण सामग्री से सम्बन्धित सभी दुकानों को सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को तीन घण्टे के लिए खुला रखने का निर्णय लिया गया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी विवाह के लिए मैरिज पैलेस, सामुदायिक हाॅल, टेंट हाउस, आउटसाइड कैटरिंग और डीजे/बैंड को किराये पर लेने की अनुमति नहीं होगी। विवाह कार्यक्रम केवल घरों या न्यायालय में 20 लोगों की पाबंदी के साथ ही सम्पन्न होंगे। विवाह कार्यक्रम के दौरान बारात की भी अनुमति नहीं होेगी।

अन्य दुकानें पहले की तरह दिन में तीन घंटे के लिए खुली रहेंगी। कैबिनेट ने फैसला लिया कि अंतिम संस्कार का सामान अब राशन डिपुओं में उपलब्ध होगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन और दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि घरों में ऑक्सीजन सिलिंडर को रिफिल करने की स्थिति नहीं है।

अभी ऑक्सीजन की केवल अस्पतालों के लिए ही आपूर्ति की जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने विस्तार से प्रस्तुति दी।स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों, वैक्सीनेशन की स्थिति के बारे में बताया।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मौके पर दिशा-निर्देश भी दिए। महामारी के चलते मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लोगों से शादियों को स्थगित करने की अपील की है।

अगर स्थगित करने की स्थिति नहीं है तो घर पर 20 लोगों के साथ ही विवाह समारोह होंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जो इसकी अनुपालना नहीं करेंगे उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट में सख्त कार्रवाई होगी।

मंत्रिमण्डल ने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, क्षेत्रीय, आॅंचलिक अस्पतालों और 200 से अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पतालों को शव वाहन किराए पर लेने की अनुमति प्रदान की। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि वन विभाग वन अधिकार लागू क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मृतकों के दाह संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध करवाएगा और वन निगम अन्य क्षेत्रों में लकड़ी उपलब्ध करवाएगा। सभी नगर निगमों को शव वाहन किराए पर लेने की अनुमति होगी।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और निर्णय लिया कि प्रत्येक मंत्री 15 दिनों की समयावधि में सम्बन्धित विभाग के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा करेंगे और तीन माह के भीतर मुख्यमंत्री की सभी घोषणाओं का कार्यान्वयन आरम्भ करना सुनिश्चित करेंगे।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के 219 पदों को अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने लोगों की सुविधा के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा में 20 करोड़ रुपये की लागत से सी.टी. स्कैन 128 स्लाइस और एम.आर.आई. 1.5 टेस्ला मशीनों को खरीदने की भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचैक मंडी के मेक शिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का निष्पादन करने वाली एंजेसी को लोगों की सुविधा के लिए अस्पताल में एक लेवर रूम और एक आॅपरेशन थियेटर आदि के निर्माण कार्य को शामिल करने करने के लिए कार्योतर स्वीकृति प्रदान करने का अनुमोदन किया।

बैठक में जिला मण्डी के सरत्यौला में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया।

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