शादी में दहेज-शराब और फिजूलखर्ची पर रोक, हिमाचल के धारवा गांव में बढ़ते खर्चों पर लगी लगाम

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शिलाई के धारवा गांव में बढ़ते खर्चों पर लगी लगाम, ग्राम सभा ने लागू किए सख्त सामाजिक नियम

हिमखबर डेस्क

सामाजिक आयोजनों में लगातार बढ़ रहे खर्चों पर अंकुश लगाने और समाज में अमीर-गरीब की समानता सादगी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपमंडल शिलाई क्षेत्र के धारवा गांव की ग्राम सभा ने एक महत्त्वपूर्ण और सराहनीय निर्णय लिया है।

गत छह जुलाई को आयोजित बैठक में गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से कई सामाजिक नियम लागू किए गए। ग्रामीणों द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार अब शादी-विवाह में अनावश्यक दिखावा और फिजूलखर्ची पर रोक रहेगी।

विवाह समारोह में सभी प्रकार के नशे व बीयर-शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। दहेज लेने और देने पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि समाज में हर वर्ग में समानता और सादगी का संदेश दिया जा सके।

निर्णय लिया गया कि सोने-चांदी की आसमान छु रही कीमतों से गहने आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगे हैं। यह देखते हुए शादी में महिलाओं के आभूषणों को भी सीमित किया गया है।

अब केवल नाक की तिल्ली, कान के झुमके और गले का मंगलसूत्र पहनने की अनुमति होगी। ग्रामीणों ने बैठक में स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उद्देश्य किसी पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ती आर्थिक प्रतिस्पर्धाएं, समानता और अनावश्यक खर्चा रोकना है।

बारात में 15 वाहन और 100 बाराती

बारात में अधिकतम 15 वाहन और कुल 100 बाराती ही शामिल हो सकेंगे। मामा स्वागत को भी सीमित करते हुए केवल शाकाहारी भोजन और परिवार के सीमित सदस्यों की भागीदारी तय की गई है।

विवाह में फास्ट फूड पर प्रतिबंध

विवाह में फास्ट फूड पर प्रतिबंध, लकड़ी की दलाई में दूल्हे पक्ष के लोगों को भोजन, पटलोज में केवल पांच लोगों व बच्चे के जन्म पर सोईताटू में पांच या सात लोग शामिल होने जैसे नियम लागू किए गए हैं।

नियम तोडऩे पर 50 हजार जुर्माना, देना होगा बकरे का भोज

बैठक में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड और पूरी पंचायत बकरा देकर भोज दंड स्वरूप देना होगा। साथ ही ऐसे परिवार के शादी-विवाह में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा।

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