सोलन – रजनीश ठाकुर
पत्नी की हत्या करने पर नालागढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश चंद्र की अदालत ने वीरवार को आरोपी राजेश कुमार को उम्रकैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
उप जिला न्यायवादी देवेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि 3 दिसम्बर, 2014 को ताज मोहम्मद ने थाने में सूचना दी थी कि उसके पड़ोसी नथू खान के घर की ऊपर की मंजिल में वर्षा को उसका पति बंद करके चला गया है और दरवाजे पर बाहर से ताला लगा है।
इस सूचना पर थाना प्रभारी क्षमा दत्त मौके पर पहुंचे। अंदर से कोई जवाब न मिलने पर मकान मालिक व अन्य गवाहों के सामने दरवाजे पर लगे ताला को तोड़ने पर देखा कि अंदर वर्षा, जिसका असली नाम वीरवती था, की लाश खून से लथपथ पड़ी थी।
जांच में पता चला कि उसका पति राजेश कुमार पुत्र गणेशी लाल ने वीरवती को उसके चरित्र पर शक के कारण चाकू से वार करके मौत के घाट उतार दिया था। ताज मोहम्मद के बयान पर नालागढ़ थाने में धारा 302 के तहत दर्ज हुआ था।
नालागढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश चंद्र की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए वीरवार को हत्या के मुकद्दमे सरकार बनाम रविन्द्र कुमार में राजेश कुमार पुत्र गणेशी लाल निवासी आरापुर रोड ज्वाला नगर डाकघर व थाना सिविल लाइन तहसील सदर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश को उक्त सजा सुनाई गई।

