चरस के साथ पकड़े आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 12 वर्ष की सजा, देना होगा इतना जुर्माना

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हिमखबर – डेस्क

लगभग 3 वर्ष पूर्व चरस के साथ धरे गए आरोपी को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रणजीत सिंह की अदालत ने मंगलवार को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति ओम प्रकाश को 12 वर्ष की सजा के साथ-साथ 1.5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

9 अगस्त 2020 को डाढ़ क्षेत्र से 1 किलो 110 ग्राम चरस के साथ ओम प्रकाश को पुलिस ने नाके के दौरान कार समेत पकड़ा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रणजीत सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनाई सजा में गिरफ्तार आरोपी को 12 वर्ष की सजा के साथ-साथ 1.5 लाख रुपए  जुर्माना की सजा सुनाई।

इस मामले के अन्वेषण अधिकारी संजीव कुमार थे। न्यायालय में जिला उप न्यायवादी अजय ठाकुर ने मामले की पैरवी की। इस मामले में कुल 17 गवाह पेश किए गए थे जिसके आधार पर ओम प्रकाश को दोषी करार दिया गया।

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