चम्बा – भूषण गुरुंग
उपमंडल में प्रशासन ने सशर्त 11 शादियों के आवेदनों को अनुमति दी है। क्षेत्र में 23 से लेकर 26 जून तक होने वाली शादियों के लिए अनुमित मांगी गई है।
सलूणी प्रशासन ने शादियों की अनुमतियों के साथ ही जरूरी दिशा-निर्देश और हिदायतें भी जारी की हैं जिनकी अवहेलना होने पर शादियों की अनुमति रद्द तक की जा सकती है। हालांकि आवेदकों ने समस्त शर्तों का पालन करने की हामी भरी है।
गौर रहे कि सलूणी क्षेत्र में मनोहर निर्मम हत्याकांड के बाद बदले हालातों के चलते जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 लगाई गई है।
लिहाजा क्षेत्र में जून में शादियों के तहत समारोह आयोजन करवाना परिजनों के लिए चुनौती बना हुआ था। इसको लेकर तहसील और जिला प्रशासन को अवगत करवाया गया। इसके बाद प्रशासन ने जरूरी शर्तों के तहत शादी समारोह आयोजित करवाने की हामी भरी।
इसी के तहत एसडीएम सलूणी के पास 11 शादियों की अनुमतियों को लेकर आवेदन पहुंचे। प्रशासन ने थाना प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर इन आयोजकों को अनुमति दी। साथ ही दी गई शर्तों की अनुपालना करने के बारे में भी चेताया।
प्रशासन की शर्तों के मुताबिक शादी समारोह के लिए मिली अनुमति के आधार पर रैली या समुदाय की बैठकें नहीं होंगी। किसी भी समुदाय पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। वाहनों में चलते समय कोई भी लाउडस्पीकर या डीजे नहीं बजाया जाएगा।
रात्रि दस बजे के बाद डीजे बजाने पर पाबंदी रहेगी। उपमंडलाधिकारी निशांत जम्वाल ने यह जानकारी दी है। बताया कि 11 शादियों के आवेदनों को सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।

