
शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश के दैनिक वेतन भोगियों को प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि आठ वर्ष की सेवाकाल के बाद दैनिक वेतन भोगियों को वर्कचार्ज स्टेटस दिया जाए।
दैनिक वेतन भोगियों को तीन साल का वित्तीय लाभ भी मिलेगा। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश सबीना की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया।
इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार की अपील की खारिज करते हुए 572 दैनिक वेतन भोगियों की याचिकाएं स्वीकार की हैं।
