हिमाचल प्रदेश में अब इन नियमों के तहत होगी आठ हजार मल्‍टी टास्‍क वर्कर की नियुक्ति

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शिमला- जसपाल ठाकुर 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मल्टी टास्क वर्कर की नियुक्ति के लिए नियमों का खाका तैयार कर लिया है। इसके तहत स्कूल के सबसे नजदीक रहने वाले आवेदक को सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे और स्कूल की दूरी घर से ज्यादा होने पर अंक कम होते जाएंगे। पांचवीं और आठवीं पास को भी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंक दिए जाएंगे। विधवा और दिव्यांग होने के अलग अंक होंगे। स्कूल के लिए जमीन दान देने वाले परिवारों के आवेदक को अलग से अंक दिए जाने प्रस्तावित हैं।

एससी, एसटी, बीपीएल, ओबीसी या किसी अन्य आरक्षित वर्ग से आवेदक के होने पर अतिरिक्त अंक मिलेंगे। यदि कोई आवेदक बेरोजगार परिवार से संबंध रखता है तो उसे भी अलग अंक दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से इनके लिए भर्ती नियमों को स्वीकृति दे दी गई।

विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार ने स्कूलों में बेहतर तरीके से कार्य चल सके इसलिए 8000 मल्टीटास्क वर्कर की नियुक्ति का फैसला लिया है। लंबे समय तक इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी।

किस आधार पर की जाएगी, इसको लेकर मंथन किया जा रहा था। अब सरकार की ओर से इनको इनकी नियुक्ति को लेकर नियम तय कर दिए गए हैं।

किसे कितने अंक

स्कूल से डेढ़ किलोमीटर की दूरी आठ अंक

दो किलोमीटर के छह अंक

तीन किलोमीटर की दूरी के चार अंक

चार किलोमीटर की दूरी के दो अंक

चार किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर कोई अंक नहीं मिलेगा।

पांचवीं कक्षा पास होने पर पांच अंक

आठवीं कक्षा पास किए आवेदक को आठ अंक

विधवा, दिव्यांग को तीन अंक

स्कूल के लिए भूमि दान देने वाले

आवेदक को पांच अंक

आरक्षित वर्ग के आवेदक को तीन अंक

बेरोजगार परिवार से आवेदक को तीन अंक।

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