हिमख़बर डेस्क
हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने स्टडी लीव से जुड़े नियमों में बदलाव करते फैसला लिया है कि अब अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाएगा।
वित्त विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 1972 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधित नियमों के अनुसार अध्ययन अवकाश के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता मिलेगा।
यदि कर्मचारी को छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड मिलता है, तो उसका समायोजन लीव सैलरी में किया जाएगा। संशोधन को 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माना जाएगा।
सरकार द्वारा नियम-56 में किए गए संशोधन के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी अध्ययन के लिए विदेश जाता है तो उसे अवकाश पर जाने से ठीक पहले ड्यूटी के दौरान मिलने वाला पूरा अवकाश वेतन दिया जाएगा।
इसके साथ नियमानुसार महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता भी मिलेगा। यही व्यवस्था देश के भीतर अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

