हाई कोर्ट का फैसला, DSP अनिल शर्मा के तबादले पर लगी रोक

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शिमला – नितिश पठानियां

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जनपद के बैजनाथ में तैनात डीएसपी अनिल शर्मा के तबादले के मामले में एक नया मोड़ आया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके स्थानांतरण पर स्टे लगा दिया है। यह तबादला चंद सप्ताह पहले किया गया था, लेकिन इस फैसले ने स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी थी।

हाई कोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई के बाद उनके तबादले पर स्टे लगा दिया और राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून का पालन करने वाले अधिकारियों को अनुचित दबाव का सामना नहीं करना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश में सबसे कम उम्र में डीएसपी बनने वाले अनिल शर्मा के तबादले से नाराज सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। यूजर्स का कहना था कि अनिल शर्मा एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्होंने हमेशा कानून का पालन किया। मांग की गई थी कि शर्मा का तबादला रद्द किया जाए।

लोगों का कहना है कि यदि ईमानदार अधिकारियों को इस तरह निशाना बनाया जाएगा, तो यह कानून-व्यवस्था के लिए नुकसानदायक होगा। डीएसपी ने 6 महीने ही अनिल शर्मा बैजनाथ में पद संभाला था। डीएसपी अनिल शर्मा ने अपने तबादले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने दावा किया कि उनका तबादला अनुचित और गैरकानूनी है,इसे ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के कारण किया गया।

इसी बीच यह भी जानकारी सामने आ रही है कि डीएसपी की पद पर बहाली हो गई है वो शनिवार को दोबारा पद ग्रहण कर सकते है। जनता और कानून व्यवस्था के हित में यह जरूरी है कि पुलिस अधिकारी बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।

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