बेटी की हत्या कर शव नाले में फेंकने वाले पिता को आजीवन कारावास

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कुल्लू – आदित्य

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला एवं सत्र न्यायाधीश दविंदर कुमार की अदालत ने एक साल की बेटी की हत्या कर शव सरवरी नाले में फेंकने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुनाए इस फैसले में अदालत ने दोषी ज्ञान चंद निवासी सरली, कुल्लू को 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने की सूरत में एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने बताया कि 5 सितंबर 2017 को कुल्लू के बाबा बालकरूपी मंदिर के पास सरवरी नाला से एक वर्ष की बच्ची का शव बरामद हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नाले की सफाई करते हुए शव शीशामाटी गांव के लोगों को मिला था।

इसकी सूचना पुलिस को दी गई। शव की शिनाख्त अस्पताल में आरोपी के साथ-साथ चाचा मान सिंह और मौसी प्रोमिला देवी ने की। पुलिस ने हत्या का मामला दर्जकर मामले की जांच की। जांच के दौरान आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया।

आरोपी की पत्नी तीन बच्चों को छोड़कर मायके चली गई थी। आरोपी उससे झगड़ा व मारपीट करता था। उसने एक साल की बच्ची की हत्या कर शव सरवरी नाले में फेंक दिया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोपी पिता के खिलाफ अभियोग चलाया।

अभियोग साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए दस्तावेजों और बयानों के आधार पर पिता को बेटी की हत्या का दोषी ठहराया है।

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