बच्चों महिलाओं से संबंधित कानून के बारे में करवाया अवगत

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शिमला, 15 जुलाई – जसपाल ठाकुर

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला विकास गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आज ग्राम पंचायत चियोग में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत चियोग व आसपास के ग्राम वासियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

उन्हांेने कहा कि शिविर के दौरान लोगों को नालसा की विभिन्न योजनाएं, बच्चों से संबंधित कानून जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में अवगत करवाया गया।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त शिविर में मुफ्त कानूनी सहायता, मध्यस्थता, महिला हेल्पलाइन नम्बर 181, दहेज निषेध अधिनियम आदि के बारे में जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम में अधिवक्ता अत्तर सुमित्र ने लोगों को धारा 125 सीआरपीसी, एनडीपीएस एक्ट व घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।

शिविर के दौरान लोगों को आईईसी सामग्री वितरित की गई तथा आगामी 13 अगस्त, 2022 को आयोजित होने वाली लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

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