नाबालिग से दुराचार का आरोप सिद्ध, दोषी कठोर कारावास एवं जुर्माना

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मंडी – डॉली चौहान

माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने दुराचार के दोषी को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।

उप जिला न्यायवादी, मण्डी उदय सिंह ने बताया कि दिनाँक 19.07.2021 को पीडिता की माता ने पीड़िता (13 वर्ष) के साथ आकर पुलिस थाना करसोग में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पति ने अपनी ही बेटी के साथ एक सप्ताह पहले गलत काम किया था और पिछले साल भी दो बार दुराचार किया गया था l

पीडिता के उक्त बयान पर पुलिस थाना करसोग में दोषी के खिलाफ अभियोग सख्या 94/21 दिनाँक 19.07.2021 दर्ज हुआ थाI पुलिस की छानबीन पूरी होने पर पुलिस थाना करसोग अधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया गया थाI

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी तत्कालीन उप जिला न्यायवादी श्री चानन सिंह द्वारा की गयी l

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 376(2)(n) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹50,000/- जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 04 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹50,000/- जुर्माने की सजा सुनाईl

जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाईl सुनाई गयी सभी सजाएँ साथ साथ चलेंगीl

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