चेक बाउंस पर शराब ठेकेदार को ठोंका 70 लाख मुआवजा, अदालत ने एक साल नौ महीने कारावास की सजा भी सुनाई

--Advertisement--

Image

हमीरपुर – अनिल कपलेश

शराब ठेकेदार के चेक बाउंस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धार्थ सरपाल की अदालत ने एमएस रंगड़ ब्रेवर्स लिमिटेड एवं अन्य को 70 लाख रुपए मुआवजे के आलावा एक साल नौ महीने करावास की सजा सुनाई है।

जिला न्यायवादी हमीरपुर कपिल देव शर्मा की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक एमएस आरबीएल जिसकी साइनिंग अथॉरिटी प्रवीण ठाकुर निवासी भगोल तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर है उनकी ओर से एल-13 गोदाम की लाइसेंस फीस के एक्साइज एंड टैक्ससेशन डिपार्टमेंट को 48 लाख 31 हजार 600 रुपए के पांच चेक दिए गए थे जो कि बाउंस हो गए थे।

आबकारी एवं काराधान विभाग ने एमएस आरबीएल और एल-13 गोदाम की साइनिंग अथॉरिटी प्रवीण ठाकुर के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में स्टेट ऑफ एचपी (एक्साइज एंड टेक्सेशन डिपार्टमेंट) वर्सिस एमएस रंगड़ ब्रेवर्स लिमिटेड इंडस्ट्रियल एरिया मैहतपुर जिला ऊना व अन्य के खिलाफ अदालत में मामला चला।

इन दोनों मामलों में गवाहों के बयान और अदालत में हुई जिरह के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने प्रवीण ठाकुर को दोषी पाया और उसे 40 लाख रुपए का मुआवजा तथा एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। जबकि दूसरे मामले में उसे नौ महीने की सजा के साथ 30 लाख रुपए का मुआवजा भी लगाया गया।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

बिजली उपभोक्ताओं पर नया बोझ, बिलों में 33.8 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज लागू

हिमखबर डेस्क हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग शुल्क और उपकर चुका...

देवस्थल पराशर बना पार्टी स्पॉट, मंदिर के पास शराब की बोतलों के ढेर

हिमाचल के प्रसिद्घ पर्यटन स्थल पराशर में सरनाहुली पर्व...