चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर 12-12 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना

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चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर 12-12 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना

मंडी – अजय सूर्या

माननीय विशेष न्यायाधीश- मण्डी की अदालत ने चरस रखने के दो आरोपीयों को 12 -12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मण्डी, विनोद भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 05/02/2021 को अन्वेक्षण अधिकारी मुख्य आरक्षी अजय कुमार, पुलिस थाना पधर, अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे।

इसी दौरान वो न्यू पंजाबी रसोई कुफर्धार में मौजूद नाकाबंदी और ट्रैफिक चेकिंग के लिए तैनात थे तो समय टीक्कन की तरफ से आ रही कार न० HP76-1017 को चेकिंग के लिए रोका गया। गाड़ी के रोके जाने पर उसके अंदर ड्राईवर और एक अन्य व्यक्ति बैठा था, जिसकी गोद में एक बैग था।

व्यक्ति को पूछा गया कि बैग में क्या है तो वह सन्तोषजनक उत्तर न दे पाया जिसके चलते अन्वेक्षण अधिकारी ने बैग की तलाशी लेना उचित समझा। तलाशी के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके गाड़ी के चालक और साथ में बैठे व्यक्ति का नाम पूछा गया तो चालक ने अपना नाम राकेश कुमार पुत्र वर्तु राम, निवासी छोट्टी झारवाड और दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम पवन कुमार पुत्र जय सिंह, निवासी बजोट बताया।

बैग की तलाशी ली गई तो बैग के अंदर 2.556 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी, जिस पर पुलिस थाना पधर में अभियोग सख्या 13/2021 दर्ज हुआ था। इस मामले की जाँच अन्वेक्षण अधिकारी मुख्य आरक्षी अजय कुमार ने अमल में लायी थी और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान थानाधिकारी पधर ने अदालत में दायर किया था।

अभियोजन पक्ष ने अदालत इस मामले में 13 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में सरकार की पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज द्वारा की गयी।

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राकेश कुमार और पवन कुमार को 2.556 किलोग्राम चरस रखने के अपराध में एन डी पी एस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत 12 वर्ष (प्रत्येक) के कठोर कारावास और ₹1,20,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषीयों को 14 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।

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