
अधिसूचना जारी, तीन जनवरी से 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा वित्तीय लाभ
शिमला – नितिश पठानियां
दो साल के राइडर में फंसे कर्मचारियों को आखिर हायर ग्रेड-पे का लाभ मिल गया है। मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई। सोमवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी थी।
राज्य सरकार ने तीन जनवरी, 2022 को जारी पे-रिवीजन रूल्स में ही संशोधन करते हुए 89 श्रेणियों को हायर ग्रेड-पे का लाभ देने के आदेश दिए हैं। इसके लिए रूल 7 में शेड्यूल जोड़ा गया है। हायर ग्रेड-पे का यह लाभ तीन जनवरी, 2022 से मिलेगा, यदि इन श्रेणियों में कोई भी कर्मचारी दो साल की रेगुलर सर्विस पूरी कर लेता है।
जारी अधिसूचना के अनुसार तीन जनवरी, 2022 के बाद नियुक्त कर्मचारी इस लाभ को नहीं ले पाएंगे। इससे पहले सरकारी विभागों में काम कर रहे अनुबंध कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग अलग से आदेश जारी करेगा और उन्हें भी भविष्य में यह लाभ मिल जाएगा।
राज्य सरकार ने 2012 में हायर ग्रेड-पे का लाभ देने के लिए दो साल की शर्त लगाई थी और नया वेतन आयोग लागू होने के बाद से इसी शर्त के कारण भी विसंगति आ गई थी। हालांकि यह लाभ उसी को मिलेगा, जिसे 2012 में भी कंसीडर किया गया था। यानी लेफ्ट आउट कैटेगरी पर यह लागू नहीं होगा।
इसके साथ ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अब क्लर्क के समकक्ष हो गए हैं और 2017 के बाद के पुलिस कांस्टेबलों को भी हायर पे-बैंड मिल जाएगा। मंगलवार को नोटिफिकेशन होने के बाद सैकड़ों कर्मचारी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कार्यालय सचिवालय में आए थे, जिन्होंने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर का स्वागत किया।
कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अश्विनी ठाकुर और राजेश शर्मा ने इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जेओए (आईटी) पहले कहां थे और अब कहां है? कर्मचारियों के मामले फेसबुक पर लाइव करने से हल नहीं होते। अफसरों से खट्टी-मीठी बातें होती रहती हैं, लेकिन जो पंजाब की बात करते थे, उनको भी जवाब मिल गया है।
