चार साल तक नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

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मंडी – नरेश कुमार 

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी पिता को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी के न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी हेतराम करसोग हलके का रहने वाला है।

पीडि़ता को करीब दो साल बाद न्याय मिला है। न्यायालय ने हेतराम को पोक्सो अधिनियम में भी दोषी करार दिया है। पोक्सो अधिनियम में भी 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

बकौल जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम, तीन मई 2020 को थाना करसोग में पीडि़ता की मां ने पंचायत प्रधान के साथ शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी दो मई को सहेली के साथ खेलने गई थी।

कुछ देर बाद पीडि़ता की मां को खबर मिली कि उसकी बेटी रो रही है। मां ने बेटी से रोने का कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया।

उसकी सहेली ने बताया कि पीडि़ता ने उसके साथ यह बात साझा की थी कि जब मां घर में नहीं होती है तो पिता उसके साथ दुष्कर्म करता है। ऐसा वह तीन-चार साल से करता आ रहा है।

मां ने बेटी से प्यार से पूछा तो उसने पूरी बात दी। 27 अप्रैल 2020 को दुष्कर्म करने की बात कही। दुष्कर्म करने के बाद दोषी जान से मारने की धमकी देता था।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पोक्सो अधिनियम, दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। मामले की जांच निरीक्षक रंजन शर्मा ने की थी। छानबीन पूरी होने पर न्यायालय में चालान दायर किया था।

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 18 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी तत्कालीन विशेष लोक अभियोजक विनोद चौधरी व लोक अभियोजक नवीना राही ने की।

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी हेत राम को दुष्कर्म करने के अपराध में 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000 रुपये जुर्माना, जान से मारने की धमकी देने के तीन साल के साधारण कारावास की सजा व 2,000 जुर्माना, पोक्सो अधिनियम की धारा चार में 20 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 50,000 जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत 20 साल के कठोर कारावास व 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में न्यायालय ने दोषी को तीन से छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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