
सोलन – जीवन वर्मा
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) परविंद्र अरोड़ा की अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने पर दोषी नरेश को तीन अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है।
दुष्कर्म की कोशिश करने पर एक साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, छेड़छाड़ करने पर एक साल और जान से मारने की धमकी देने पर अतिरिक्त एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
दोनों मामलों में 2500-2500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीनों सजाओं में एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसकी पुष्टि जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने की है।
जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को आरोपी नरेश को दोषी करार दिया गया। मामला वर्ष मई 2018 का है।
पांच मई को 16 वर्षीय नाबालिग की शिकायत पर परवाणू थाने में मामला दर्ज किया गया था। नाबालिग ने छेड़छाड़ सहित परिवार को जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दी थी।
पुलिस ने आरोपी को पवनावा कैथल हरियाणा से 20 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था।
