
व्यूरो रिपोर्ट
उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत ने अवैध शराब बेचने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को एक साल के साधारण कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला न्यायवादी गोहर अनिल गुलेरिया ने सजा की पुष्टि की है।
उन्होंने बताया कि खेम सिंह निवासी कूट तहसील चच्योट ने अपनी कार में छह मई 2018 को अवैध शराब की 18 पेटी रखी थीं। दान गांव के पास सड़क में गोहर पुलिस ने नाका लगाया था। जब पुलिस ने कार को रोका तो उसमें तलाशी के दौरान शराब की बरामदगी हुई।
वह शराब को अवैध रूप से सप्लाई के लिए ले जा रहा था। अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए। आरोप साबित होने पर उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने दोषी को यह सजा सुनाई।
