
ज्वाली – अनिल छांगू
ज्वाली थाना के तहत एक गांव की आठ वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को न्यायालय ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पोक्सो धर्मशाला कांता वर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
सरकारी वकील श्रीराम देव चौधरी ने बताया कि थाना जवाली में 21 मई, 2017 को पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करवाया था। बयान में बताया था कि उनकी बेटी सहेली के साथ खेतों की ओर जा रही थी तो रास्ते में हरबंस लाल उसे खींचकर झोपड़ी में ले गया।
पीड़िता की सहेली ने इस बाबत जानकारी दी थी। पीड़िता की मां मौके पर पहुंची और बेटी को अपने साथ ले आई। साथ ही जवाली थाना में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।
सरकारी वकील की ओर से इस मामले में 20 गवाह पेश किए। गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
