लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ज़िला के सभी मुद्रकों के लिए दिशा-निर्देश जारी, ज़िला दंडाधिकारी एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने जारी किए दिशा-निर्देश,पंजाब विधानसभा निर्वाचन के दौरान ज़िला में प्रचार सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन से पहले नियमों को करना होगा पूर्ण, उल्लंघन की अवस्था में छह माह कारावास और दो हजार रुपयों तक जुर्माने का है प्रावधान
चंबा ,11 फरवरी- भूषण गूरुंग
ज़िला दंडाधिकारी एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चंबा ज़िला के सभी मुद्रकों और प्रिंटिंग प्रेस के लिए पंजाब विधानसभा निर्वाचन 2022 के दौरान पंपलेट, पोस्टर , हैंड बिल आदि के मुद्रण और प्रकाशन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।
जारी निर्देशों के अनुसार प्रचार सामग्री के मुद्रण से पहले संबंधित निर्वाचक अधिकारी ,मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की अनुमति अनिवार्य होगी ।
इसके अलावा मुद्रक का नाम और पता सहित प्रकाशित की गई प्रचार सामग्री की संख्या भी अंकित करनी अनिवार्य होगी । मुद्रित की गई सामग्री की 4 प्रतियों सहित अनुबंध ए और बी पर सूचना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करनी होगी । सभी मुद्रकों से प्रचार सामग्री के मुद्रण से संबंधित भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाने को भी कहा गया है ।
नियमों के उल्लंघन की अवस्था में छह माह कारावास या दो हजार तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान रखा गया है ।