अनुबंध कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान का फार्मूला तय, जानें पूरा मामला

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शिमला-जसपाल ठाकुर

हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान का फार्मूला तय हो गया है। इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कार्यालय आदेश जारी किए हैं। नए वेतनमान के नियम अनुबंध कर्मचारियों पर तो लागू नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन नियमित कर्मचारियों को नया वेतनमान देने के आदेश के बाद अब नए नियमों को भी लागू किया गया है।

अनुबंध कर्मचारी विभागाध्यक्षों को बताएं कि नए प्रारूप पर वेतन चाहिए या मौजूदा पर देना होगा। इस कार्यालय आदेश में स्पष्ट है कि अनुबंध कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमान मिलेगा। अनुबंध कर्मचारी का नया वेतन उसके स्तर के संबंधित नियमित कर्मचारी के पे मैट्रिक्स के आधार पर बढ़ेगा। ऐसे नियमित कर्मचारी के लिए तय पे मैट्रिक्स के मान्य स्तर में सबसे पहले प्रकोष्ठ में दी राशि पर 60 फीसदी तक वेतन बढ़ोतरी होगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने साफ किया है कि नियमित कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान के लागू होने के बाद अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में संशोधन पहले से ही प्रस्तावित रहा है। ऐसे में अनुबंध कर्मचारियों को भी नए वेतन प्रारूप में शिफ्ट होने का अवसर दिया जाना चाहिए।

इसे भी एक जनवरी 2022 से लागू किया जाना है। अगर अनुबंध कर्मचारी चाहें तो नए नियमों के अनुसार संशोधित वेतन लाभ ले सकते हैं। उन्हें भी इस बारे में संबंधित विभागाध्यक्ष को जानकारी देनी होगी। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को भी नए कार्यालय आदेश जारी हुए हैं।

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