सीमा के साथ लगते जिलों में ओपन लीज पर रोक, कांगड़ा, सिरमौर, ऊना और सोलन के लिए आदेश

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शिमला-जसपाल ठाकुर

हिमाचल के बार्डर जिलों में नई ओपन लीज देने के लिए खनन विभाग ने रोक लगा दी है। ऐसे में प्रदेश की सीमाओं पर स्थित जिलों कांगड़ा, सिरमौर, ऊना और सोलन में ओपन लीज नहीं दी जाएंगी। स्वां नदी में बढ़ रहे अवैध खनन पर रोक लगाने व खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए खनन विभाग अब सख्त रुख अपना रहा है और लीज के आठ आवेदनों को स्वीकृति नहीं दी है।

प्रदेशभर में क्रशर व ओपन सेल लीज सहित करीब 300 लीज हैं, जिसमें से करीब 90 ओपन सेल की हैं। ओपन सेल की लीज में अधिकतर अवैध खनन की आशंका के चलते खनन विभाग ने नई ओपन लीज की अनुमति देने पर रोक लगाई है। गौर हो कि खनन माफिया नियमों को ताक पर रख स्वां नदी में अवैध खनन कर विभाग को लाखों का चूना लगा रहा है।

ऐसे में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए खनन विभाग ने कुछ नियमों में भी बदलाव किया है। ऊना जिला में ही 28 ओपन लीज हैं। ऊना जिला में अवैध खनन की शिकायत के चलते एनजीटी की टीम के अलावा उद्योग विभाग एवं खनन विभाग की टीम ने भी स्वां नदी में विभिन्न जगहों का दौरा किया था, जिसके बाद से ऊना जिला में अभी तक ओपन लीज धारकों को खनन करने की अनुमति नहीं मिली है।

राज्य भू विज्ञानी पुनीत गुलेरिया का कहना है कि प्रदेश में ओपन लीज देने के लिए आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। इसको लेकर विभाग की ओर से वकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले दी गईं लीज काफी हैं और ओपन सेल की लीज में अवैध खनन की अधिक आशंका रहती है। ऊना और सिरमौर जिला से नई ओपन लीजों के लिए आठ आवेदन आए थे, जिन्हें स्वीकृति नहीं दी गई है।

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