हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कूल लिप समेत सभी फ्लेवर्ड तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, इस फैसले से संबंधित विस्तृत जानकारी और प्रशासनिक आदेश के आधार पर खबर को अपडेट किया जा सकता है।
हिमखबर डेस्क
जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ‘कूल लिप’ सहित सभी प्रकार के फ्लेवर्ड तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा जारी की है।
जिले में ऐसे सभी उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन, वितरण और प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह आदेश आगामी 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फ्लेवर्ड तंबाकू में मेंथॉल और अन्य खुशबू व स्वाद बढ़ाने वाले तत्व मिलाए जाते हैं, जिससे युवाओं में इसके सेवन की लत लगने की अत्यधिक आशंका रहती है।
तंबाकू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए ऐसे उत्पादों के प्रसार को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है। इसमें विशेष तौर पर कूल लिप फ्लेवर्ड तंबाकू का उल्लेख किया गया है।
प्रशासन ने पुलिस अधीक्षक कांगड़ा, सभी एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को फील्ड में उतरकर आदेश की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
डीसी ने चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने अथवा चोरी-छिपे बिक्री करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने आम जनता से भी इस व्यवस्था को लागू करवाने में सहयोग का आह्वान किया है।

