हिमाचल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में बड़े बदलाव, पढ़ें पूरी खबर

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हिमाचल सरकार ने परिसीमन, वोटर लिस्ट से लेकर नॉमिनेशन तक का बदला सिस्टम

शिमला – नितिश पठानियां

हिमाचल में इस साल होने जा रहे पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया में बड़े बदलाव हो गए हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा नोटिफाई किए गए नए नियमों को अब मई 2025 से लागू कर दिया गया है। इस बारे में सचिव पंचायती राज की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

लोगों से आपत्तियां और सुझाव लेने के बाद 15 फरवरी, 2025 को इन नियमों का ड्राफ्ट जारी किया गया था। अब इसे फाइनल कर दिया गया है। इसके तहत अब परिसीमन, वोटर लिस्ट और नॉमिनेशन से लेकर नाम वापसी तक की प्रक्रिया में बदलाव हो गया है।

इससे पहले पंचायती राज चुनाव में 1994 में बनाए गए नियमों के तहत प्रक्रिया पूरी होती थी। नए नियमों के अनुसार अब जिला परिषद एरिया का परिसीमन ग्राम सभा के बजाय पंचायत समिति एरिया के आधार पर होगा। इससे फायदा यह होगा कि जिला परिषद वार्डों में बीडीसी का विभाजन नहीं होगा।

सरकार ने रूल 24 में बदलाव करते हुए वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए नई प्रक्रिया अपनाई है। अब इलेक्शन प्रोग्राम नोटिफाई होने के बाद कोई नाम ऐड नहीं होगा। पहले के नियमों में वोटिंग से 10 दिन पहले तक भी वोट बन जाता था। नाम वापसी को लेकर भी एक बदलाव यह है कि चुनाव की प्रक्रिया से तीसरे और चौथे दिन तक नाम वापस लिया जा सकता है।

चुनाव के नोटिस के रूल 33 में भी परिवर्तन हुआ है। अब इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बजाय राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा बताई गई डेट को फाइनल माना जाएगा। नॉमिनेशन के लिए रूल 35 में संशोधन हुआ है और इसमें कहा गया है कि एक प्रपोजर एक ही कैंडिडेट का नाम एक पद के लिए प्रस्तावित कर सकता है। एक बार दिया गया प्रपोजल बाद में वापस या रद्द नहीं होगा। नॉमिनेशन को वापस लेने के लिए अंतिम दिन तक निर्णय लिया जा सकेगा।

गौरतलब है कि हिमाचल में इसी साल के आखिर में पंचायती राज चुनाव हैं। इसीलिए राज्य सरकार ने परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले यह बदलाव किए हैं। जून महीने तक डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

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