दाड़ी मेले के दौरान अनाधिकृत रूप से सड़क किनारे नहीं लगा सकेंगे दुकाने

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अपने परिसर के बाहर दुकान लगाने के लिए स्थान देना है तो लेनी होगी अनुमति

हिमखबर डेस्क

8 अप्रैल से दाड़ी में शुरू हो रहे धुम्मू शाह मेले के दौरन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का उल्लंघन करते हुए सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से दुकानें खोलने पर पाबंधी रहेगी। इस बाबत सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए मेला कमेटी अध्यक्ष व एसडीएम धर्मशाला संजीव कुमार ने स्थानीय लोगों से बिना अनुमति अपने परिसर (दुकान या घर) के सामने दुकान लगाने के लिए स्थान न देने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि पूर्व में ऐसा देखने में आया है कि मेला ग्राउंड दाड़ी के निकट रहने वाले कई दुकानदार व परिवार प्रशासन से पूर्व अनुमति लिए बिना अपने परिसर के सामने दुकानें लगाते हैं या अन्य लोगों को दुकान लगाने के लिए स्थान किराए पर देते हैं।

उन्होंने कहा कि बिना अनुमति ऐसा करना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, खाद्य सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा तथा आबकारी एवं कराधान अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों एवं नीतियों का उल्लंघन है। जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक व्यवस्था या आपदा के दौरान आसपास के क्षेत्र को खतरा होता है।

इसके अलावा यातायात व भीड़भाड़ के साथ-साथ पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी खतरा होता है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए इस वर्ष सभी दुकानदारों को किसी भी परिसर के सामने दुकानें लगाने से पहले स्थानीय प्रशासन से औपचारिक अनुमति लेनी अनिवार्य है।

इसके साथ पुलिस तथा प्रशासन द्वारा सत्यापन के लिए किरायेदार की पहचान संबंधित सभी उपलब्ध दस्तावेजों को अपने पास रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी व्यावसायिक संचालन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत भीड़ प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन में हों तथा लाभ का 10 प्रतिशत अध्यक्ष धुम्मू शाह मेला के अधिकारिक खाते में जमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हितधारकों द्वारा इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उनसे सख्ती से निपटा जाएगा।

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