पैराग्लाइडिंग नियमों को लेकर सख्ती, रद्द होंगे लाइसेंस

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शिमला – रजनीश ठाकुर

हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के चलते हो रहे बड़े हादसों में टूरिज्म विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। दरअसल पैराग्लाइडर नियमों को दरकिनार कर रहे हैं, जिस कारण प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से पैराग्लाइडिंग की शिकायतें मिल रही है।

ऐसे में अब यदि नियमों की अवहेलना होगी तो सीधे तौर पर लाइसेंस रद्द होगा। इसके साथ ही पैराग्लाइडर के लिए एसआईवी कोर्स करना जरूरी होगा। इसके साथ ही टूरिज्म विभाग में इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्टर्ड पैराग्लाइडर को दो साल का कोर्स करना अनिवार्य होगा।

पौंग डैम मनाली के तहत आने वाले क्षेत्र में अभी 150 पैराग्लाइडर रजिस्टर्ड है। ऐसे में सभी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। कोर्स न करने की सूरत में लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

इस बारे में टूरिज्म विभाग की ओर से सभी जिलों के डीटीओ और डिप्टी डायरेक्टर को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अधिकारी संबंधित स्पॉट का विजिट करेंगे और साथ ही यदि किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है, तो तुरंत प्रभाव से इसमें कार्रवाई की जाएगी।

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