नाबालिग लड़की से दुराचार मामले में दोषी को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

--Advertisement--

हिमखबर डेस्क

विशेष न्यायाधीश बिलासपुर चिराग भानू की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुराचार के मामले में आरोपी पवन कुमार पुत्र रामलाल निवासी गांव समलेटू, डाकघर मातला, तहसील झंडूता व जिला बिलासपुर को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि 17 अगस्त, 2019 को पीड़िता के पिता ने पुलिस के समक्ष शिकायत पत्र दिया था कि 14 अगस्त, 2019 की शाम उसकी नाबालिग बेटी को दोषी पवन कुमार बहला-फुसलाकर अपने घर समलेटू ले गया तथा उसके साथ 2 दिन तक दुराचार किया।

शिकायत के आधार पर बिलासपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया तथा मामले की तफ्तीश इंस्पैक्टर यशवंत परमार द्वारा अमल में लाई गई। जांच पूरी होने के बाद 16 अक्तूबर, 2019 को अदालत में रिपोर्ट जमा की गई। अदालत ने 20 जनवरी, 2020 को दोषी पर आरोप तय किए।

अभियोजन पक्ष ने कुल 20 गवाह पेश किए तथा बचाव पक्ष ने कोई गवाह पेश नही किया। दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क सुनने के उपरांत अदालत ने आज दोषी पवन कुमार को उपरोक्त सजा सुनाई है।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

कांगड़ा में जंगली जानवरों का कहर, 31 मेमनों को उतारा मौत के घाट; चरवाहों पर टूटा दुखों का पहाड़

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल पालमपुर...

सुबह कमरे से नहीं निकला राहुल… जब दरवाजा खोला तो मंजर देख कांप गई रूह

हिमखबर डेस्क  पुलिस थाना भराड़ी के अंतर्गत आने वाली ग्राम...

प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में धनराशि स्वीकृत

हिमखबर डेस्क  केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री कमलेश पासवान ने...

पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, 10 रुपए घटी एक्साइज ड्यूटी

हिमखबर डेस्क  अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में...