उपमंडल सलूणी में धारा 144 के दौरान शादियों और सामाजिक समारोहों के आयोजन की सशर्त अनुमति

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ज़िला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने जारी किए आदेश, एसडीएम सलूणी संबंधित एसएचओ की अनुशंसा के बाद प्रदान करेंगे अनुमति, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा सुनिश्चित 

चंबा, 20 जून – भूषण गुरुंग

ज़िला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने उपमंडल सलूणी के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 के तहत धारा 144 के प्रावधानों के दौरान शादियों और सामाजिक समारोहों के आयोजन के लिए सशर्त तौर पर अनुमति प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं ।

ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 144 के दौरान शादियों और अन्य सामाजिक समारोहों के आयोजन से संबंधित सभी अनुमतियां एसडीएम सलूणी द्वारा संबंधित एसएचओ से विधिवत अनुशंसा प्राप्त करने और कानून व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्धारित शर्तों के बाद प्रदान की जाएगी।

जारी आदेश में आगे कहा गया है कि उपमंडल सलूणी में सीआरपीसी की धारा 144 के लागू होने से पहले शादियों और  सामाजिक समारोहों के आयोजन पूर्व निर्धारित थे। आयोजन के लिए  लोगों द्वारा अनुमति के अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं।

एसडीएम सलूणी द्वारा संसूचित करने और शादियों और सामाजिक समारोहों के आयोजन में आम जनता को कठिनाई से बचने के लिए आदेश जारी  किए गए हैं ।

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