राहुल गांधी को दो साल की सजा, मोदी सरनेम वाले बयान पर सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला

--Advertisement--

व्यूरो रिपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत के सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया और उन्हें दो साल की सजा सुनाई। हालांकि उन्हें फैसले के तुरंत बाद जमानत भी मिल गई।

केस मानहानि से जुड़ा हुआ था। राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, जिसके खिलाफ राहुल पर मानहानि का केस दर्ज किया गया था।

मामला वर्ष 2019 का है, जब राहुल गांधी ने कर्नाटक की रैली में बयान दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।

कांग्रेस नेता के इस बयान पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज करवाया था, जिस पर चार साल बाद फैसला हुआ और सूरत की अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई।

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि उनका इरादा गलत नहीं था। मैंने जो बोला वह नेता के तौर पर बोला। इस दौरान राहुल के वकील ने कहा कि इस बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

विदेश जाना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाई पासपोर्ट की आवेदन फीस, री-इश्यू करवाना भी महंगा

हिमखबर डेस्क विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ा...

Teacher Eligibility Test: हिमाचल में शिक्षकों को 31 अगस्त से पहले पास करना होगा TET

हिमखबर डेस्क हिमाचल सरकार ने इन सर्विस टीचर्स के लिए शिक्षक...

टांडा मेडिकल कॉलेज का पानी पीने लायक नहीं

हिमखबर डेस्क डाक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा...