गुटका खैनी व खुली सिगरेट बेचना कानूनन अपराध : लीलाधर ठाकुर

--Advertisement--

Image

सुंदरनगर, 28 फरवरी – डॉली चौहान

खाद्य सुरक्षा व लाइसेंस को लेकर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा लीलाधर ठाकुर द्वारा दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के अंतर्गत लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस लेते समय विवरण सही तरीके से भरने व नए नियमों सहित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई।

उन्होंने बताया कि खाद्य वस्तुओं के परिवहन, स्टोर, बिक्री उत्पाद व भंडारे के लिए लाइसेंस जरूरी है। आयोडीन के बिना नमक, गुटका खैनी, खुली सिगरेट बेचना,पानी मिश्रित दूध, तेल युक्त घी, बिना उबला दूध का दही, मिनरल ऑयल युक्त दाले, कैल्शियम कार्बाइड से पकाई फ्रूट व सब्जियां, बिना वीआईएस पानी बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

इस बैठक में फूड सेफ्टी ऑफिसर सचिन, सुंदरनगर व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण अग्रवाल, सचिव नवीन महाजन, संदीप बेक्टर बीबीएमबी कॉलोनी व्यापार मंडल के प्रधान अश्वनी सैनी, सचिव नरेश बेदी, प्रवीण जैन,नगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, पार्षद नरेश वर्मा सहित शहर के व्यापारी वर्ग मौजूद रहे।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

हिमाचल में एसएसए का कारनामा: मीडियम इंग्लिश और हिंदी में छपवाकर स्कूल भेज दिए प्रश्न पत्र

हिमखबर डेस्क हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चार जुलाई...

सेना के 10 जांबाजों ने 2 बाइक्स पर 9 मिनट में पार की 9 KM अटल टनल, बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड!

हिमखबर डेस्क भारतीय सेना के जांबाजों ने अपने अदम्य साहस,...

1.09 किलो चरस छिपाकर ले जा रहे 2 युवक गिरफ्तार

हिमखबर डेस्क बिलासपुर पुलिस की स्पैशल डिटैक्शन टीम ने 2...

अमेरिका के मोटल में लगी भीषण आग, भारतीय दम्पति और बेटी की मौत

हिमखबर डेस्क अमेरिका के Ohio राज्य में एक मोटल में...