मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान

--Advertisement--

Image

चंबा, 21 फरवरी – भूषण गुरुंग

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सभी निजी विद्यालयों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश के समय  (एडमिशन  के दौरान) 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा प्यार सिंह चाडक ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-12 के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अलाभित समूह के छात्रों हेतु 25 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ सरकार द्वारा फीस प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय प्रावधान भी रखा गया है ।

उन्होंने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिला के समस्त निजी  संस्थान आरक्षित वर्गों के बच्चों के दाखिले हेतु 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करना सुनिश्चित करेंगी।

उन्होंने बताया कि सभी निजी स्कूल वर्ष 2023-24 में होने वाले दाखिले हेतु प्रचार-प्रसार के माध्यमों से जागरूक करें ताकि गरीब एवं आरक्षित वर्गाें के छात्रों को इसका लाभ मिल सके।

इसके अतिरिक्त विद्यालयों के सूचना पट्ट पर अंकित करने के साथ-साथ  पंचायत घरों, बस अड्डों, नगर परिषदों इत्यादि में भी जागरूकता संदेश चस्पा करना सुनिश्चित करें।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

विदेश जाना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाई पासपोर्ट की आवेदन फीस, री-इश्यू करवाना भी महंगा

हिमखबर डेस्क विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ा...

Teacher Eligibility Test: हिमाचल में शिक्षकों को 31 अगस्त से पहले पास करना होगा TET

हिमखबर डेस्क हिमाचल सरकार ने इन सर्विस टीचर्स के लिए शिक्षक...

टांडा मेडिकल कॉलेज का पानी पीने लायक नहीं

हिमखबर डेस्क डाक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा...