
शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग 31 मार्च 2023 तक 1 से 5 लाख रुपये तक के कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित करने पर रोक लगा दी है।
इस संबंध में प्रधान सचिव लोक निर्माण की ओर से विभाग के मुख्य अभियंता को लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं।
विक्रमादित्य सिंह के पास लोक निर्माण विभाग आने के दूसरे ही दिन यह बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि यह फैसला क्यों लिया गया इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।
जारी आदेशों के अनुसार 31 मार्च तक 5 लाख रुपये तक के कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित नहीं किए जाएंगे।
