हिमाचल में हटी आदर्श चुनाव आचार संहिता, 57 दिन बाद अब शुरू होंगी ट्रांसफर और प्रोमोशन

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शिमला – नितिश पठानियां

हिमाचल प्रदेश में 57 दिनों से लागू आदर्श आचार संहिता अब हट गई है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता को हटाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल में अब आदर्श आचार संहिता का प्रभाव नहीं रहेगा। हिमाचल में विधानसभा चुनावों के लेकर 14 अक्तूबर को आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी।

इसके बाद प्रदेश में विकास कार्य पर रोक लग गई थी। ऐसे में अब प्रदेश में विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। हालांकि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद पिछले सरकार के आखिरी वक्त में लिए गए कुछ फैसले होल्ड हो सकते हैं। आचार संहिता के चलते सबसे ’यादा पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग का कार्य प्रभावित हुआ है।

इसमें नई और पुरानी सडक़ों के मरम्मत कार्य करने और नई सडक़ों को बनाने सहित ऐसे कोई भी इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के कार्य नहीं हो सके जो जनहित में बेहद जरूरी थे। हालांकि पुराने काम जारी रहे, लेकिन नए कामों को लेकर विभाग टेंडर कॉल नहीं कर सका।

ट्रांसफर और प्रमोशन पर लगी रोक हटी

चुनाव आचार संहिता के चलते जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर और प्रमोशन पर रोक लगी थी, वह भी अब हट जाएगी। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर हुए थे, वह तय समय में नए स्थान पर ’वाइनिंग नहीं दे सके थे। वह भी अब नए स्थान पर ’वाइनिंग दे सकेंगे।

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