हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं के 141 पदों के लिए उपचुनाव का शेड्यूल जारी, आचार संहिता लागू

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शिमला – नितिश पठानियां

हिमाचल प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं के अलग-अलग 141 पदों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। मतदान 29 सितंबर को सुबह 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक होगा।

जिन पदों के लिए चुनाव होने हैं, उनमें 9 पद ग्राम पंचायत प्रधान, 17 उपप्रधान, 1 पंचायत समिति सदस्य, 2 जिला परिषद सदस्य तथा 112 पंचायत वार्ड सदस्य के शामिल हैं।

चुनावी अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन क्षेत्रों में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 11 से 13 सितंबर तक सुबह 11:00 बजे से 3:00 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की छंटनी 16 सितंबर को होगी तथा 18 सितंबर को सुबह 10:00 बजे से 3:00 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं।

नामांकन पत्रों की वापसी के तत्काल बाद चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की जाएगी और प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आबंटित कर दिए जाएंगे। उपचुनाव के लिए पोलिंग स्टेशन के नाम भी 11 सितंबर को जारी कर दिए जाएंगे। 29 सितंबर को सुबह 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक मतदान होगा।

पंचायत प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गणना मतदान के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी, जबकि पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य की मतगणना 30 सितंबर को संबंधित विकास खंड कार्यालय में सुबह 9:00 बजे शुरू होगी। इस संबंध में राज्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

यहां देखे पूरी लिस्ट

कहां आदर्श आचार संहिता

ग्राम पंचायत प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्यों के उप चुनाव के लिए पूरी ग्राम पंचायत में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी। इसी तरह पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए संबंधित पंचायत समिति के सभी वार्डों तथा जिला परिषद सदस्यों के उपचुनाव के लिए संबंधित जिला परिषद के वार्डों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी।

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