
शिमला, जसपाल ठाकुर
हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में अब ठेकों के आवंटन में घोटाला नहीं हो पाएगा। ठेकेदारों के पंजीकरण से जुड़ी विसंगतियाें को सरकार ने दूर कर दिया है। ठेकेदारों के पंजीकरण नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
रूल में संशोधन का प्रस्ताव मंजूरी के लिए वित्त विभाग के पास भेजा था। वहां से मंजूरी मिल गई है। अब इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है। इसके लिए ही एन्लिस्टमेंट रूल्स के लागू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। विभाग इसे लागू करेगा।
क्या किया प्रावधान
नए रूल्स के अनुसार सी क्लास के ठेेकेदार अब प्रदेश भर में कार्य कर सकेंगे। पहले जोन में ही काम कर सकते थे। जोन की सीमा समाप्त कर दी है।
डी क्लास के ठेकेदार पहले केवल सर्कल में ही ठेके ले सकते थे, अब पूरे जोन में ले सकेंगे।उनके पास पैतृक जोन भी कार्य करने का विकल्प रहेगा। इसके अलावा वे किसी भी एक जोन में काम कर पाएंगे।
प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के पास करीब दस लाख ठेकेदार पंजीकृत हैं। इनमें सबसे ज्यादा डी और फिर सी क्लास के हैं।
