शाहपुर: नाबालिग को बहला-फुसला कर भगाने और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद

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शाहपुर – नितिश पठानियां

नाबालिग के घर में घुसकर एवं उसे बहला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उसे 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा विशेष न्यायाधीश कांता वर्मा (फॉस्ट ट्रैक कोर्ट) पोक्सा जिला कांगड़ा की अदालत ने सुनाई है।

मामले की पैरवी कर रहे विशेष सरकारी वकील रामदेव चौधरी ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने चार अगस्त 2017 को पुलिस थाना शाहपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस थाना शाहपुर के तहत पीड़िता के पिता ने अपनी शिकायत में कहा था कि 3 अगस्त की रात को पूरा परिवार सो गया था। उनकी नाबालिग बेटी भी अपने कमरे में सोई थी।

इसी दौरान साथ लगते गांव का व्यक्ति शाम लाल उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अगली सुबह उन्होंने दोनों को युवक के कमरे में पकड़ लिया। शिकायत पर शाहपुर पुलिस ने आरोपी शाम लाल के खिलाफ केस दर्ज करते उसके गिरफ्तार किया था और मामला न्यायालय में पहुंचा।

वहीं, इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 25 गवाह पेश किया गए। गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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